सोमवार, 8 मार्च 2010

महिला दिवस के दिन भी महिला आरक्षण कानून करता रहा इंतजार

महिला आरक्षण बिल कानून बनने का 13 साल से इंतजार कर रहा है। आखिरकार राज्य सभा में आज 100वें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश की विधायिका में महिलाओं का 33।3 प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने वाला बिल पेश कर ही दिया गया। तेरह साल के लंबे जद्दोजहद के बाद महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने और सुनिश्चित करने का सुनहरा मौका मिलने वाला है।

बिल का अस्तित्व में आना- संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को 33.3 प्रतिशत आरक्षण देने वाला यह विधेयक एच.डी.देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा (यूनाईटेड फ्रंट ) सरकार के कानून मंत्री रमाकांत खलफ ने 12 सितंबर 1996 को लोकसभा में पेश किया था। इसे वाम नेता गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया। इस बिल को संसद में कई बार पेश किया गया था लेकिन आज तक पारित नहीं किया जा सका है। गुजराल सरकार के कार्यकाल में उनके अपने ही दल के सदस्यों ने इसका विरोध किया। एनडीए शासनकाल में भी बिल को दो बार - 1998 और 1999 में संसद में पेश किया गया, लेकिन इसे कामयाबी हासिल ना हो सकी। 1999 में तो तब के कानून मंत्री राम जेठमलानी ने जब इस बिल को पेश करना चाहा तो राजद के एक सांसद ने बिल को उनके हाथ से छीन लिया। इसी तरह जब 2008 में कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने राज्यसभा में लाना चाहा तो उन्हें कांग्रेसी नेता वी। नारायणसामी और रेणुका चौधरी ने घेर लिया था ताकि यह घटना फिर ना दोहरायी जा सके।

बिल के प्रावधान- इस बिल के आने से विधायिका के सभी स्तर- लोकसभा, राज्य विधान सभा से लेकर स्थानीय निकाय तक तीनों स्तर में महिलाओं को 33।3 प्रतिशत आरक्षण मिल जाएगा। अगर यह बिल पारित हो जाएगा तो राष्ट्रीय , राज्य और स्थानीय स्तर पर विधायी स्तर पर सभी उपलब्ध सीटों का एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगा। इसमें एक-तिहाई आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए भी होगा।

आज राज्यसभा में भी बिल पेश करने के दौरान कुछ सांसदों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस बिल का विरोध करने वाले दलों को इस बात का डर है कि अगर इसे वर्तमान स्वरूप में पास किया गया तो उनके कई नेताओं को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल सकेगा। पिछड़े और कमजोर तबकों से आनेवाले नेताओं का मानना है कि यह बिल सिर्फ उच्च वर्ग की महिलाओं को ही फायदा पहुँचायेगा।

लेकिन इसका समर्थन करने वालों का मत है कि इससे संसद में लिंग-समानता को बढ़ावा मिलेगा। वैसे भी भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है और इस प्रकार मिलनेवाली राजनीतिक सहभागिता उनकी स्थिति में व्यापक सुधार लाएगी, साथ ही साथ अब तक उन्हें जो भेदभाव का सामना और असमानता देखी है उससे लड़ने में मदद मिलेगी।

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